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27 Oct 2026•
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Politics

करौली में पंचायती राज चुनाव 2026 के दूसरे चरण के लिए तैयारियां पूर्ण, 28 अक्टूबर को होगा मतदान

✍️ Reporter: Buddhi Prakash Mali 🗓 27 Oct 2026, 08:16 PM 👁 20
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करौली जिले में पंचायती राज चुनाव 2026 के द्वितीय चरण के तहत 28 अक्टूबर को 89 ग्राम पंचायतों के 271 बूथों पर मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं और मतदाताओं के लिए 11 वैकल्पिक पहचान पत्र मान्य हैं।

करौली जिले में पंचायती राज चुनाव 2026 के द्वितीय चरण के तहत बुधवार, 28 अक्टूबर को मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस चरण में पंचायत समिति करौली, नादौती एवं मासलपुर के सभी वार्डों के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच, वार्ड पंचों तथा जिला परिषद के निर्धारित वार्डों के लिए मतदान कराया जाएगा। कुल मिलाकर 89 ग्राम पंचायतों के 271 बूथों पर मतदान होगा, जहां 5-5 सदस्यीय पोलिंग पार्टियां तैनात रहेंगी।

जिला कलक्टर ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदान दलों को निर्धारित निर्वाचन सामग्री के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। सभी मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं को लेकर समुचित तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं ताकि मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस दौरान मतदान का समय प्रातः 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक रहेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, मतदाताओं को अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता इसे प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो आयोग के निर्देशानुसार 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई भी एक मूल दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेगा। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (मनरेगा) कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सरकारी अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, सांसदों अथवा विधायकों को जारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड शामिल हैं। इन सभी दस्तावेजों का चुनाव घोषणा से पूर्व जारी होना अनिवार्य है।

मतदान दिवस पर मतदान भवनों के समीप मतदाता सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां बूथ लेवल अधिकारियों के स्तर के कार्मिक तैनात रहेंगे। ये कार्मिक मतदाताओं को उनकी मतदाता सूची में क्रमांक और बूथ संबंधी जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और मतदान के समय अपना पहचान पत्र अथवा स्वीकृत 11 दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज साथ अवश्य लाएं।
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