📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Flashthomsom
नौकरी
हाई कोर्ट के आदेश पर भर्ती रद्दी पर जहरखण्ड में विरोध में हिंसा
✍️ Scroll.in
🗓 22 अग. 2026, 11:49 PM
👁 9
हाई कोर्ट के आदेश से भर्ती रद्दी पर रोक के बाद जहरखण्ड में प्रदर्शनकारियों और पुलिस व जेम्म कार्यकर्ताओं के बीच टकराव हुआ।
झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा हाल ही में घोषित कई पदों की भर्ती रद्दी को रोकने के आदेश को स्थगित कर दिया। इस फैसले ने उन अभ्यर्थियों में फिर से तनाव उत्पन्न कर दिया जो परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।
उसके बाद, बड़ी संख्या में नौकरी चाहने वाले रांची में राज्य सचिवालय के बाहर इकट्ठा हुए और भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की मांग की। भीड़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के कार्यकर्ता भी शामिल थे, जिन्होंने अभ्यर्थियों के समर्थन में आवाज़ उठाई। पुलिस ने भीड़ को बिखेरने के प्रयास में राइफल गियर पहन कर हस्तक्षेप किया, जिससे टकराव भड़का।
अधिकारियों के अनुसार, पत्थर फेंकने और जलते गैस के उपयोग से दोनों पक्षों में कई चोटें आईं। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि JMM के प्रतिनिधियों ने प्रशासन पर कठोर कार्रवाई का आरोप लगाया। रात तक विरोध जारी रहा, जबकि न्यायालयीय प्रक्रिया जारी है।
यह भर्ती अभियान, जो विभिन्न विभागों में 2,000 से अधिक पदों को भरने के लिए था, अब आगे की न्यायिक जाँच के इंतजार में स्थगित है। राज्य सरकार ने अभी तक चयन प्रक्रिया के नए समय‑सारिणी की घोषणा नहीं की है।
उसके बाद, बड़ी संख्या में नौकरी चाहने वाले रांची में राज्य सचिवालय के बाहर इकट्ठा हुए और भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की मांग की। भीड़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के कार्यकर्ता भी शामिल थे, जिन्होंने अभ्यर्थियों के समर्थन में आवाज़ उठाई। पुलिस ने भीड़ को बिखेरने के प्रयास में राइफल गियर पहन कर हस्तक्षेप किया, जिससे टकराव भड़का।
अधिकारियों के अनुसार, पत्थर फेंकने और जलते गैस के उपयोग से दोनों पक्षों में कई चोटें आईं। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि JMM के प्रतिनिधियों ने प्रशासन पर कठोर कार्रवाई का आरोप लगाया। रात तक विरोध जारी रहा, जबकि न्यायालयीय प्रक्रिया जारी है।
यह भर्ती अभियान, जो विभिन्न विभागों में 2,000 से अधिक पदों को भरने के लिए था, अब आगे की न्यायिक जाँच के इंतजार में स्थगित है। राज्य सरकार ने अभी तक चयन प्रक्रिया के नए समय‑सारिणी की घोषणा नहीं की है।