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22 अग. 2026
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झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC‑CGL भर्ती रद्दी को रोका
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Flashthomsom
नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC‑CGL भर्ती रद्दी को रोका

✍️ The Hindu 🗓 22 अग. 2026, 12:37 PM 👁 6
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झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी भर्ती रद्द करने वाले नोटिफिकेशन को रोकते हुए JSSC‑CGL भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश दिया।

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी वह नोटिफिकेशन रोक दिया है, जिसमें झारखंड स्टाफ़ सिलेक्शन कमिशन (JSSC‑CGL) के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती रद्द करने का प्रस्ताव था। यह अंतरिम आदेश रद्दी को स्थगित कर देता है और आगे की सुनवाई तक चयन प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति देता है।

यह भर्ती अभियान, जो इस वर्ष की शुरुआत में घोषित किया गया था, विभिन्न विभागों में कई पदों को भरने के उद्देश्य से था। जिन्होंने आवेदन किया और प्रारम्भिक चरणों को पास किया, वे अगली चयन प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे।

रद्दी को रोकने के इस फैसले से उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने का अवसर बरकरार रहेगा, जबकि अंतिम निर्णय का इंतजार है। राज्य सरकार इस आदेश के विरुद्ध पुनरावलोकन याचिका दायर कर सकती है या मूल नोटिफिकेशन के कारणों पर स्पष्टीकरण मांग सकती है।

यह निर्णय उन हजारों अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करता है जिन्होंने JSSC‑CGL परीक्षा की तैयारी की थी, और प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक निगरानी की महत्ता को रेखांकित करता है।
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