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राजनीति
झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी रद्दीकरण मामले में राज्य को काउंटर अफ़िडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया
✍️ News On AIR
🗓 16 सित. 2026, 03:32 AM
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झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी के निर्णय रद्दीकरण से जुड़े मुकदमे में राज्य सरकार को काउंटर अफ़िडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है।
झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड सार्वजनिक सेवा आयोग (जेपीएससी) के निर्णय रद्दीकरण से संबंधित मामले में राज्य सरकार को काउंटर अफ़िडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है। यह निर्देश न्यायिक प्रक्रिया में सरकार की स्थिति को औपचारिक रूप से दर्ज कराने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
कोर्ट का यह आदेश जेपीएससी के रद्दीकरण पर चल रहे कानूनी परीक्षण के बीच आया है, जिससे राज्य को आवश्यक अफ़िडेविट प्रस्तुत करने का निर्देश मिला है। आदेश में रद्दीकरण के कारण या मामले के अन्य विवरण का उल्लेख नहीं किया गया।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि काउंटर अफ़िडेविट दाखिल करना सामान्य प्रक्रिया है, जिससे उत्तरदाता याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों या दावों को चुनौती दे सकता है। मामला अभी न्यायालय में चल रहा है और आगे की सुनवाई में अगले कदम तय किए जाएंगे।
कोर्ट का यह आदेश जेपीएससी के रद्दीकरण पर चल रहे कानूनी परीक्षण के बीच आया है, जिससे राज्य को आवश्यक अफ़िडेविट प्रस्तुत करने का निर्देश मिला है। आदेश में रद्दीकरण के कारण या मामले के अन्य विवरण का उल्लेख नहीं किया गया।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि काउंटर अफ़िडेविट दाखिल करना सामान्य प्रक्रिया है, जिससे उत्तरदाता याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों या दावों को चुनौती दे सकता है। मामला अभी न्यायालय में चल रहा है और आगे की सुनवाई में अगले कदम तय किए जाएंगे।