📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Flashthomsom
नौकरी
बचे हुए चाय-बिस्किट लेने पर बर्खास्त चपरासी की झारखंड HC ने की बहाली
✍️ The Economic Times
🗓 03 जुल. 2026, 12:16 AM
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झारखंड उच्च न्यायालय ने एक सरकारी चपरासी की सेवा बहाली का आदेश दिया है, जिसे कथित तौर पर बचे हुए चाय और बिस्किट लेने के आरोप में 17 साल की सेवा के बाद बर्खास्त कर दिया गया था।
झारखंड उच्च न्यायालय ने एक सरकारी चपरासी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया है। यह चपरासी 17 साल की सेवा के बाद बर्खास्त किया गया था, जिसमें बर्खास्तगी का कारण बचे हुए चाय और बिस्किट लेना बताया गया था।
न्यायालय का यह निर्णय एक मामूली कदाचार के लिए दी गई अत्यधिक सजा के मुद्दे पर केंद्रित है। कर्मचारी के लंबे कार्यकाल को देखते हुए, उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप एक अनुचित बर्खास्तगी को सुधारने का प्रयास है।
बर्खास्तगी के कारणों और संबंधित सरकारी विभाग के बारे में विस्तृत जानकारी न्यायालय की कार्यवाही का हिस्सा है।
न्यायालय का यह निर्णय एक मामूली कदाचार के लिए दी गई अत्यधिक सजा के मुद्दे पर केंद्रित है। कर्मचारी के लंबे कार्यकाल को देखते हुए, उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप एक अनुचित बर्खास्तगी को सुधारने का प्रयास है।
बर्खास्तगी के कारणों और संबंधित सरकारी विभाग के बारे में विस्तृत जानकारी न्यायालय की कार्यवाही का हिस्सा है।