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07 जुल. 2026
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इंदौर: पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद की सजा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / AmiteshMishr
अपराध

इंदौर: पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद की सजा

✍️ Amar Ujala · Indore 🗓 07 जुल. 2026, 11:31 AM 👁 6

इंदौर की जिला अदालत ने पत्नी शिवानी की हत्या के मामले में आरोपी पति अमितेष उर्फ शालू पटेरिया को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्या को सर्पदंश का रूप देने की कोशिश की गई थी।

इंदौर के बहुचर्चित शिवानी हत्याकांड में जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने आरोपी पति अमितेष उर्फ शालू पटेरिया को अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है।

यह हत्या एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी, जिसमें आरोपी ने पत्नी की मौत को सर्पदंश का रूप देने का प्रयास किया था। हालांकि, पोस्टमॉर्टम और फोरेंसिक जांच ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया।

जांच के दौरान प्राप्त फोरेंसिक और पोस्टमॉर्टम रिपोर्टों ने हत्या के पीछे की सच्चाई को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप पति को दोषी ठहराया गया।