📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / kamran.solangi
स्थानीय
हैदराबाद की कंपनी को पीने के पानी से फर्श साफ करने पर HMWSSB ने 20,000 रुपये जुर्माना
✍️ Munsif News 24x7
🗓 08 नव. 2026, 10:16 PM
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हैदराबाद जल आपूर्ति बोर्ड ने पीने योग्य पानी से फर्श साफ करने वाली एक कंपनी पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि यह पानी का दुरुपयोग था।
हैदराबाद जल आपूर्ति एवं सीवरज बोर्ड (HMWSSB) ने एक स्थानीय कंपनी पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि कंपनी ने फर्श साफ करने के लिए पीने योग्य पानी का उपयोग किया था। यह कार्रवाई एक नियमित निरीक्षण के बाद की गई, जिसमें पानी के दुरुपयोग का पता चला।
बोर्ड ने कहा कि यह प्रथा राज्य के जल संरक्षण नियमों के विरुद्ध है, विशेषकर ऐसे समय में जब क्षेत्र में पानी की कमी अक्सर देखी जाती है। केवल घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित पानी ही उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि सफाई के लिए गैर‑पीने योग्य या पुनर्चक्रित पानी का प्रयोग किया जाना चाहिए।
कंपनी को तुरंत इस प्रथा को बंद करने और स्वीकृत जल‑संरक्षण उपाय अपनाने का निर्देश दिया गया है। दोबारा उल्लंघन होने पर अधिक जुर्माना या कानूनी कार्रवाई की संभावना है, जिससे शहर के पीने‑योग्य जल संसाधनों की रक्षा के लिए बोर्ड की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।
बोर्ड ने कहा कि यह प्रथा राज्य के जल संरक्षण नियमों के विरुद्ध है, विशेषकर ऐसे समय में जब क्षेत्र में पानी की कमी अक्सर देखी जाती है। केवल घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित पानी ही उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि सफाई के लिए गैर‑पीने योग्य या पुनर्चक्रित पानी का प्रयोग किया जाना चाहिए।
कंपनी को तुरंत इस प्रथा को बंद करने और स्वीकृत जल‑संरक्षण उपाय अपनाने का निर्देश दिया गया है। दोबारा उल्लंघन होने पर अधिक जुर्माना या कानूनी कार्रवाई की संभावना है, जिससे शहर के पीने‑योग्य जल संसाधनों की रक्षा के लिए बोर्ड की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।