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10 अक्टू. 2026•
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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 139 बिना विज्ञापन वाले कांस्टेबल पदों पर स्पष्टता मांगी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sumita Roy Dutta
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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 139 बिना विज्ञापन वाले कांस्टेबल पदों पर स्पष्टता मांगी

✍️ The News Mill 🗓 10 अक्टू. 2026, 03:02 PM 👁 28
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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 139 बिना विज्ञापन वाले कांस्टेबल पदों के आवंटन पर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने, जिसका मुख्यालय शिमला में है, राज्य सरकार को 139 ऐसे कांस्टेबल पदों के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है, जिनका चयन बिना किसी सार्वजनिक विज्ञापन के किया गया माना जा रहा है। कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आवश्यक है और सभी इच्छुक उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करने के लिए विज्ञापन अनिवार्य है। राज्य अधिकारियों को चयन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और नियुक्तियों की समयसीमा सहित विस्तृत जानकारी निर्दिष्ट समयावधि में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद कोर्ट आगे की कार्यवाही तय करेगा। यह मुद्दा राज्य में सरकारी भर्ती प्रथाओं की व्यापक जांच के बीच आया है, जहाँ नागरिक संगठनों ने योग्यता‑आधारित भर्ती के कड़ाई से पालन की मांग की है।
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