📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sadichha Deo
धर्म
हाई कोर्ट ने बोडगेश्वर मंदिर पैनल चुनाव रद्द किए
✍️ The Times of India
🗓 05 नव. 2026, 06:34 AM
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दिल्ली हाई कोर्ट ने बोडगेश्वर मंदिर के प्रबंधन पैनल के चुनाव को रद्द कर दिया, आगे की समीक्षा तक प्रक्रिया को रोक दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को बोडगेश्वर मंदिर के प्रबंधन पैनल के चुनाव को रद्द करने का आदेश दिया। यह निर्णय उस मतदान प्रक्रिया को रोकता है, जिसे इस महीने की शुरुआत में घोषित किया गया था।
न्यायालय के फैसले में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि चुनाव की प्रक्रिया मंदिर प्रशासन से संबंधित वैधानिक नियमों के अनुरूप नहीं थी। न्यायालय ने इन दलीलों में उचित कारण पाया और तब तक चुनाव को अमान्य कर दिया जब तक सभी कानूनी शर्तें पूरी नहीं हो जातीं।
इस बीच, वर्तमान ट्रस्टी मंदिर के कार्यों का प्रबंधन जारी रखेंगे। कोर्ट ने पक्षों को आगे की सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है, ताकि प्रक्रिया में हुई खामियों की जांच कर भविष्य के चुनावों के लिए वैध मार्ग निर्धारित किया जा सके।
मंदिर प्रबंधन ने निराशा व्यक्त की, पर कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए यह सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया कि धार्मिक कार्यों में कोई बाधा न आए।
न्यायालय के फैसले में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि चुनाव की प्रक्रिया मंदिर प्रशासन से संबंधित वैधानिक नियमों के अनुरूप नहीं थी। न्यायालय ने इन दलीलों में उचित कारण पाया और तब तक चुनाव को अमान्य कर दिया जब तक सभी कानूनी शर्तें पूरी नहीं हो जातीं।
इस बीच, वर्तमान ट्रस्टी मंदिर के कार्यों का प्रबंधन जारी रखेंगे। कोर्ट ने पक्षों को आगे की सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है, ताकि प्रक्रिया में हुई खामियों की जांच कर भविष्य के चुनावों के लिए वैध मार्ग निर्धारित किया जा सके।
मंदिर प्रबंधन ने निराशा व्यक्त की, पर कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए यह सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया कि धार्मिक कार्यों में कोई बाधा न आए।