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इंदौर नगर निगम अधिकारी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना, हाईकोर्ट ने आदेश दिया जेब से भुगतान
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 29 अक्टू. 2026, 10:36 AM
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हाईकोर्ट ने इंदौर में एक नगर निगम अधिकारी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिन्होंने बाफना अस्पताल के खिलाफ निरस्त हो चुकी कानूनी धाराओं के आधार पर आदेश जारी किया था। अदालत ने आदेश दिया कि यह राशि अधिकारी की जेब से चुकाई जाए, सरकारी खजाने से नहीं।
हाईकोर्ट ने इंदौर में एक नगर निगम अधिकारी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिन्होंने बाफना अस्पताल के खिलाफ निरस्त हो चुकी कानूनी धाराओं के आधार पर आदेश जारी किया था। अदालत ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि यह राशि अधिकारी की व्यक्तिगत जेब से चुकाई जाए, सरकारी खजाने से नहीं। यह निर्णय न्यायपालिका की वर्तमान कानूनी प्रावधानों के प्रति कड़ाई से पालन की मांग को दर्शाता है। अधिकारी का नाम अदालत के आदेश में सार्वजनिक नहीं किया गया, परंतु यह मामला सार्वजनिक अधिकारियों की जवाबदेही पर प्रकाश डालता है।