📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / SpeakingArch
स्वास्थ्य
शहडोल में बड़गैया पॉलीक्लिनिक को होम्योपैथी लाइसेंस के तहत एलोपैथिक इलाज के आरोप में स्वास्थ्य विभाग ने सील किया
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 24 सित. 2026, 08:00 PM
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मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने शहडोल में बड़गैया पॉलीक्लिनिक को होम्योपैथी पंजीकरण के तहत एलोपैथिक इलाज करने के आरोप पर सील कर दिया।
मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहडोल जिले के बुढ़ार क्षेत्र में स्थित बड़गैया पॉलीक्लिनिक की जाँच की। स्थानीय शिकायतों के बाद पता चला कि होम्योपैथी के पंजीकरण के तहत चलने वाला यह क्लिनिक रोगियों को एलोपैथिक दवाइयाँ और उपचार दे रहा था।
जाँच के दौरान अधिकारियों ने पुष्टि की कि क्लिनिक ने होम्योपैथी लाइसेंस के तहत एलोपैथिक दवाइयाँ वितरित की थीं, जो नियमों के विरुद्ध है। इस आधार पर क्लिनिक को तुरंत सील कर दिया गया ताकि उसकी गतिविधियों को रोका जा सके।
स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि यह कदम वैकल्पिक चिकित्सा के नियमन को सख्ती से लागू करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे की जांच की जाएगी ताकि उल्लंघन की सीमा तय की जा सके और भविष्य में ऐसे मामलों को रोका जा सके।
पॉलीक्लिनिक को सील करने से यह स्पष्ट हुआ कि वैध पंजीकरण के बिना एलोपैथिक उपचार प्रदान करने वाले संस्थानों पर कड़ी निगरानी आवश्यक है।
जाँच के दौरान अधिकारियों ने पुष्टि की कि क्लिनिक ने होम्योपैथी लाइसेंस के तहत एलोपैथिक दवाइयाँ वितरित की थीं, जो नियमों के विरुद्ध है। इस आधार पर क्लिनिक को तुरंत सील कर दिया गया ताकि उसकी गतिविधियों को रोका जा सके।
स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि यह कदम वैकल्पिक चिकित्सा के नियमन को सख्ती से लागू करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे की जांच की जाएगी ताकि उल्लंघन की सीमा तय की जा सके और भविष्य में ऐसे मामलों को रोका जा सके।
पॉलीक्लिनिक को सील करने से यह स्पष्ट हुआ कि वैध पंजीकरण के बिना एलोपैथिक उपचार प्रदान करने वाले संस्थानों पर कड़ी निगरानी आवश्यक है।