📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Amrahsnihcas
शिक्षा
हरियाणा सरकार ने 2026 में सर्विस सिक्योरिटी एक्ट पेश किया, गेस्ट फैकल्टी को नौकरी की सुरक्षा
✍️ Babushahi.com
🗓 02 सित. 2026, 03:37 AM
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हरियाणा सरकार ने 2026 में सर्विस सिक्योरिटी एक्ट लाने की योजना बताई, जिससे राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में गेस्ट फैकल्टी को नौकरी की सुरक्षा मिलेगी।
हरियाणा सरकार ने कहा है कि वह सर्विस सिक्योरिटी एक्ट 2026 नामक विधेयक तैयार कर रही है, जिसका उद्देश्य राज्य के सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अनुबंधित गेस्ट फैकल्टी को नौकरी की सुरक्षा प्रदान करना है।
यह पहल उन अनुबंधित शिक्षकों की असुरक्षित रोजगार स्थितियों को लेकर उठे चिंताओं के मद्देनज़र है, जिनके पास नियमित कर्मचारियों के समान स्थायित्व और लाभ नहीं हैं।
अधिकारियों ने बताया कि इस विधेयक में गेस्ट नियुक्तियों को स्थायी पदों में बदलने की मानदंड तथा मनमाने बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा प्रावधान शामिल होंगे।
ड्राफ्ट को इस वर्ष के अंत में राज्य कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद हरियाणा विधान सभा में चर्चा के लिए रखा जाएगा।
यदि पारित हो जाता है, तो यह कदम राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन दर्शाएगा और शैक्षणिक स्थिरता के राष्ट्रीय आह्वान के अनुरूप होगा।
यह पहल उन अनुबंधित शिक्षकों की असुरक्षित रोजगार स्थितियों को लेकर उठे चिंताओं के मद्देनज़र है, जिनके पास नियमित कर्मचारियों के समान स्थायित्व और लाभ नहीं हैं।
अधिकारियों ने बताया कि इस विधेयक में गेस्ट नियुक्तियों को स्थायी पदों में बदलने की मानदंड तथा मनमाने बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा प्रावधान शामिल होंगे।
ड्राफ्ट को इस वर्ष के अंत में राज्य कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद हरियाणा विधान सभा में चर्चा के लिए रखा जाएगा।
यदि पारित हो जाता है, तो यह कदम राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन दर्शाएगा और शैक्षणिक स्थिरता के राष्ट्रीय आह्वान के अनुरूप होगा।