📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
अपराध
हरियाणा हाई कोर्ट ने जजों के वैवाहिक विवाद के FIR पर CBI जांच को खारिज किया
✍️ Live Law
🗓 29 अग. 2026, 02:18 AM
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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दो हरियाणा न्यायाधीशों के वैवाहिक विवाद से जुड़े FIR पर CBI जांच का आदेश नहीं दिया, मामला स्थानीय एजेंसियों के पास रहा।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दो हरियाणा न्यायाधीशों के वैवाहिक विवाद से जुड़े FIR पर CBI जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया है। इस निर्णय के बाद जांच राज्य पुलिस या अन्य स्थानीय एजेंसियों के अधीन ही जारी रहेगी।
विवादित FIR को CBI के हवाले करने की याचिका इस कारण दायर की गई थी कि मामले में वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल हैं, जिससे निष्पक्षता और केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता पर सवाल उठे। कोर्ट ने इस चरण में CBI को केस सौंपने के लिए पर्याप्त कारण नहीं पाया।
कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि हाई कोर्ट का यह फैसला यह दर्शाता है कि CBI की भागीदारी आमतौर पर अंतर‑राज्यीय मामलों या जब राज्य एजेंसियां अक्षम मानी जाएं, तब ही दी जाती है। FIR सक्रिय बना रहेगा और आगे की कानूनी कार्रवाई मौजूदा राज्य ढांचे के भीतर की जाएगी।
विवादित FIR को CBI के हवाले करने की याचिका इस कारण दायर की गई थी कि मामले में वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल हैं, जिससे निष्पक्षता और केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता पर सवाल उठे। कोर्ट ने इस चरण में CBI को केस सौंपने के लिए पर्याप्त कारण नहीं पाया।
कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि हाई कोर्ट का यह फैसला यह दर्शाता है कि CBI की भागीदारी आमतौर पर अंतर‑राज्यीय मामलों या जब राज्य एजेंसियां अक्षम मानी जाएं, तब ही दी जाती है। FIR सक्रिय बना रहेगा और आगे की कानूनी कार्रवाई मौजूदा राज्य ढांचे के भीतर की जाएगी।