📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Vice President's Secretariat
राजनीति
गुजरात उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की अपील खारिज, 25,000 रुपये का जुर्माना बरकरार
✍️ Daily Excelsior
🗓 29 सित. 2026, 03:37 PM
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गुजरात उच्च न्यायालय ने पीएम मोदी डिग्री केस में अरविंद केजरीवाल की अपील को खारिज कर 25,000 रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा।
गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। न्यायालय ने पहले के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें केजरीवाल को पीएम मोदी डिग्री केस में उल्लंघन के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना चुकाना था।
केजरीवाल ने इस जुर्माने को पलटने के लिए तर्क दिया था कि प्रक्रिया में त्रुटियाँ थीं और साक्ष्य अपर्याप्त थे। न्यायालय ने इन दावों को बिना आधार के पाया और जुर्माने को वैध माना।
यह निर्णय केस पर बढ़ती जांच के बीच आया है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक ध्यान मिला है। केजरीवाल के समर्थकों ने निराशा व्यक्त की है, जबकि आलोचकों का मानना है कि यह फैसला जवाबदेही को मजबूत करता है।
गुजरात उच्च न्यायालय का आदेश इस विषय पर अंतिम माना जा सकता है, जब तक कि किसी उच्च अपील न्यायालय को नहीं बुलाया जाता।
यह केस राजनीतिक जवाबदेही और कानूनी अनुपालन पर चल रही बहस का केंद्र बना हुआ है।
केजरीवाल ने इस जुर्माने को पलटने के लिए तर्क दिया था कि प्रक्रिया में त्रुटियाँ थीं और साक्ष्य अपर्याप्त थे। न्यायालय ने इन दावों को बिना आधार के पाया और जुर्माने को वैध माना।
यह निर्णय केस पर बढ़ती जांच के बीच आया है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक ध्यान मिला है। केजरीवाल के समर्थकों ने निराशा व्यक्त की है, जबकि आलोचकों का मानना है कि यह फैसला जवाबदेही को मजबूत करता है।
गुजरात उच्च न्यायालय का आदेश इस विषय पर अंतिम माना जा सकता है, जब तक कि किसी उच्च अपील न्यायालय को नहीं बुलाया जाता।
यह केस राजनीतिक जवाबदेही और कानूनी अनुपालन पर चल रही बहस का केंद्र बना हुआ है।