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गुजरात उच्च न्यायालय ने पीछे की तारीख से जीएसटी पर रोक लगाई
✍️ Business Standard
🗓 14 अग. 2026, 11:47 PM
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गुजरात उच्च न्यायालय ने कॉर्पोरेट गारंटी पर पीछे की तारीख से जीएसटी लगाने पर रोक लगा दी है। यह निर्णय राज्य के व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है।
एक महत्वपूर्ण निर्णय में, गुजरात उच्च न्यायालय ने कॉर्पोरेट गारंटी पर पीछे की तारीख से माल और सेवा कर (जीएसटी) लगाने पर रोक लगा दी है। यह निर्णय उन कंपनियों को राहत प्रदान करने की उम्मीद है जो पिछले लेन-देन पर जीएसटी का भुगतान करने के बोझ का सामना कर रही थीं। न्यायालय का आदेश एक कंपनी द्वारा दायर एक याचिका के परिणामस्वरूप है, जिसमें कॉर्पोरेट गारंटी पर पीछे की तारीख से जीएसटी लगाने को चुनौती दी गई थी। यह निर्णय गुजरात में व्यवसायिक समुदाय के लिए एक सकारात्मक विकास के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह कंपनियों पर वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करेगा। गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय देश के अन्य हिस्सों में इसी तरह के मामलों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है।