📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
नौकरी
दीवाली से पहले गुजरात सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए डीए में 3% वृद्धि की
✍️ The Economic Times
🗓 04 नव. 2026, 08:16 PM
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गुजरात सरकार ने दीवाली के अवसर पर अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए में 3% की वृद्धि का एलान किया है।
गुजरात के वित्त विभाग ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीयरनेस अलाउंस (DA) में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई। यह वृद्धि दीवाली के त्योहार के पहले लागू की जाएगी, जिससे वेतन में मौसमी खर्चों को संभालने में मदद मिलेगी।
यह कदम दो‑वार्षिक डीए संशोधन के तहत लिया गया है, जो आम तौर पर महंगाई और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है। अधिकारियों ने कहा कि 3% की वृद्धि नवीनतम जीवनयापन लागत के आंकड़ों को दर्शाती है और सरकारी कर्मचारियों व सेवानिवृत्तों पर आर्थिक दबाव को कम करने के उद्देश्य से की गई है।
घोषणा गुजरात सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सार्वजनिक की गई, और विभागीय प्रमुखों को अगले पेरोल चक्र में संशोधित दरें लागू करने का निर्देश दिया गया है। इस डीए वृद्धि के साथ कोई अतिरिक्त भत्ते या नीति परिवर्तन नहीं बताया गया।
कर्मचारी संघों सहित कई हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया, यह कहते हुए कि दीवाली से पहले यह वृद्धि परिवारों को मौसमी खर्चों को संभालने में सहायक होगी। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए आगे कोई संशोधन की सूचना नहीं दी है।
यह कदम दो‑वार्षिक डीए संशोधन के तहत लिया गया है, जो आम तौर पर महंगाई और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है। अधिकारियों ने कहा कि 3% की वृद्धि नवीनतम जीवनयापन लागत के आंकड़ों को दर्शाती है और सरकारी कर्मचारियों व सेवानिवृत्तों पर आर्थिक दबाव को कम करने के उद्देश्य से की गई है।
घोषणा गुजरात सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सार्वजनिक की गई, और विभागीय प्रमुखों को अगले पेरोल चक्र में संशोधित दरें लागू करने का निर्देश दिया गया है। इस डीए वृद्धि के साथ कोई अतिरिक्त भत्ते या नीति परिवर्तन नहीं बताया गया।
कर्मचारी संघों सहित कई हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया, यह कहते हुए कि दीवाली से पहले यह वृद्धि परिवारों को मौसमी खर्चों को संभालने में सहायक होगी। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए आगे कोई संशोधन की सूचना नहीं दी है।