Crime
ग्वालियर पुलिस ने दो गोदामों से 645 किलोग्राम कैल्शियम कार्बाइड जब्त किया
ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित राजा स्टील और छारिया हार्डवेयर के दो गोदामों से बिना लाइसेंस के 645 किलोग्राम कैल्शियम कार्बाइड जब्त कर दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
ग्वालियर, 26 अक्टूबर 2026 — दीपावली के पूर्व संध्या में ग्वालियर पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर के दो गोदामों में अवैध रूप से संग्रहीत खतरनाक पदार्थ कैल्शियम कार्बाइड की बड़ी कार्रवाई की। थाना बहोड़ापुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने कुल 645 किलोग्राम 310 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड जब्त किया और बिना लाइसेंस भंडारण तथा जिला मजिस्ट्रेट के प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन के कारण दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
पहले गोदाम में राजा स्टील के परिसर में छह सीलबंद लोहे के ड्रमों में 600 किलोग्राम कैल्शियम कार्बाइड मिला। गोदाम के प्रभारी रीकेश पसरीजा (35) ने भंडारण का लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया। पुलिस ने इस सामग्री को जब्त कर अपराध क्रमांक 413/26 के तहत धारा 223(ए) बीएनएस में मामला दर्ज किया।
दूसरे गोदाम में छारिया हार्डवेयर स्टोर के परिसर में एक लोहे के ड्रम में 45 किलोग्राम 310 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड बरामद हुआ। संचालक अनिल कुमार छारिया (53) ने भी भंडारण एवं बिक्री संबंधी लाइसेंस नहीं दिखाया। इस सामग्री को जब्त कर अपराध क्रमांक 414/26 के तहत धारा 223(ए) बीएनएस में प्रकरण दर्ज किया गया।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, ग्वालियर ने 22 अक्टूबर 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत कैल्शियम कार्बाइड के निर्माण, संग्रहण और क्रय‑विक्रय पर प्रतिबंध लगाया था। इस प्रतिबंध के बावजूद दोनों गोदामों में पदार्थ का भंडारण पाया गया, जिससे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की।
पुलिस ने नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे त्योहारों के दौरान प्रतिबंधित एवं खतरनाक पदार्थों का अवैध भंडारण, क्रय‑विक्रय और उपयोग न करें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख़्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पहले गोदाम में राजा स्टील के परिसर में छह सीलबंद लोहे के ड्रमों में 600 किलोग्राम कैल्शियम कार्बाइड मिला। गोदाम के प्रभारी रीकेश पसरीजा (35) ने भंडारण का लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया। पुलिस ने इस सामग्री को जब्त कर अपराध क्रमांक 413/26 के तहत धारा 223(ए) बीएनएस में मामला दर्ज किया।
दूसरे गोदाम में छारिया हार्डवेयर स्टोर के परिसर में एक लोहे के ड्रम में 45 किलोग्राम 310 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड बरामद हुआ। संचालक अनिल कुमार छारिया (53) ने भी भंडारण एवं बिक्री संबंधी लाइसेंस नहीं दिखाया। इस सामग्री को जब्त कर अपराध क्रमांक 414/26 के तहत धारा 223(ए) बीएनएस में प्रकरण दर्ज किया गया।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, ग्वालियर ने 22 अक्टूबर 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत कैल्शियम कार्बाइड के निर्माण, संग्रहण और क्रय‑विक्रय पर प्रतिबंध लगाया था। इस प्रतिबंध के बावजूद दोनों गोदामों में पदार्थ का भंडारण पाया गया, जिससे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की।
पुलिस ने नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे त्योहारों के दौरान प्रतिबंधित एवं खतरनाक पदार्थों का अवैध भंडारण, क्रय‑विक्रय और उपयोग न करें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख़्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।