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एटा: आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2026 के लिए मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश
जिला मजिस्ट्रेट एम. अरुन्मोली ने आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2026 के मद्देनजर जनपद एटा में मतदान केंद्रों के अधिग्रहण के साथ-साथ मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के अंतर्गत आगरा खंड स्नातक एवं आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन की मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी एम. अरुन्मोली ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 के अंतर्गत जनपद एटा में निर्धारित मतदान केंद्रों एवं मतदेय स्थलों से संबंधित विद्यालय भवनों का दिनांक 21 अक्टूबर 2026 से 23 अक्टूबर 2026 तक तत्काल प्रभाव से अधिग्रहण किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी मतदान केंद्रों एवं मतदेय स्थलों के परिसर में साफ-सफाई सहित मतदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसके अंतर्गत पेयजल, फर्नीचर, विद्युत व्यवस्था तथा दिव्यांग मतदाताओं की सुगम पहुंच के लिए रैम्प आदि की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए।
इस संबंध में समस्त उप जिलाधिकारियों, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों, जिला पंचायतराज अधिकारी तथा समस्त अधिशासी अधिकारियों, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि मतदान दिवस दिनांक 23 अक्टूबर 2026 से पूर्व सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएं, जिससे मतदाताओं को मतदान के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा निर्वाचन प्रक्रिया सुचारु, व्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी मतदान केंद्रों एवं मतदेय स्थलों के परिसर में साफ-सफाई सहित मतदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसके अंतर्गत पेयजल, फर्नीचर, विद्युत व्यवस्था तथा दिव्यांग मतदाताओं की सुगम पहुंच के लिए रैम्प आदि की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए।
इस संबंध में समस्त उप जिलाधिकारियों, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों, जिला पंचायतराज अधिकारी तथा समस्त अधिशासी अधिकारियों, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि मतदान दिवस दिनांक 23 अक्टूबर 2026 से पूर्व सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएं, जिससे मतदाताओं को मतदान के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा निर्वाचन प्रक्रिया सुचारु, व्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा सके।