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दिल्ली में बिना वैध पीयूसी के पेट्रोल‑डिजल की बिक्री पर रोक
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Jakub Hałun
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दिल्ली में बिना वैध पीयूसी के पेट्रोल‑डिजल की बिक्री पर रोक

✍️ Amar Ujala · Delhi 🗓 01 अक्टू. 2026, 06:46 PM 👁 15
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दिल्ली सरकार ने पेट्रोल‑डिजल की बिक्री से पहले वैध पीयूसी प्रमाणपत्र दिखाने का आदेश दिया है।

दिल्ली प्रशासन ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें सभी पेट्रोल पंपों को पेट्रोल या डिजल देने से पहले वाहन का पीयूसी (Pollution Under Control) प्रमाणपत्र जांचने का आदेश दिया गया है। वैध पीयूसी न दिखाने वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।

पीयूसी प्रमाणपत्र वाहन की उत्सर्जन सीमा को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होने की पुष्टि करता है। ईंधन की बिक्री को इस प्रमाणपत्र से जोड़कर, अधिकारी वायु प्रदूषण को कम करने और नियमों के पालन को सख्त करने का लक्ष्य रख रहे हैं।

पेट्रोल पंपों को कर्मचारियों को प्रमाणपत्र जांचने के लिए प्रशिक्षण देने और अस्वीकृति के रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया गया है। यह कदम वाहन मालिकों को समय पर पीयूसी नवीनीकरण करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे दिल्ली की समग्र वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।

नियमों के पालन की निगरानी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति करेगी, जो स्थल निरीक्षण करेगी और गैर‑अनुपालन करने वाले पंपों पर जुर्माना लगाएगी। शुरूआती तिथि अभी घोषित नहीं की गई है, पर अधिकारी कहते हैं कि यह नियम शीघ्र ही लागू होगा।
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