📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Govt. of India
राजनीति
दिल्ली पुलिस ने सीएम के खिलाफ संज्ञेय अपराध नहीं बताया, अगली सुनवाई 29 अक्टूबर
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 15 अक्टू. 2026, 10:46 PM
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दिल्ली पुलिस ने रौज एवेन्यू कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें सीएम के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी संज्ञेय अपराध नहीं माना गया, अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को तय हुई।
गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने रौज एवेन्यू कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दायर की, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को संज्ञेय अपराध नहीं माना गया है।
पुलिस ने बताया कि मौजूदा शिकायत में ऐसी कोई विशिष्ट धारा नहीं है जो इसे संज्ञेय अपराध बनाती हो, इसलिए अभी के लिए आगे की पुलिस जांच आवश्यक नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है; इस प्रकार की रिपोर्ट का अर्थ है कि मामला अभी न्यायालय के नियंत्रण में रहेगा जब तक नई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होते। इस निर्णय पर विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों ने अपनी-अपनी राय व्यक्त की है, पर रिपोर्ट में कोई टिप्पणी नहीं है।
यह दायर करना सामान्य प्रक्रिया है, जहाँ न्यायाधीश के आदेश पर पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती है। आगे की कार्रवाई का निर्णय अदालत ही लेगी।
पुलिस ने बताया कि मौजूदा शिकायत में ऐसी कोई विशिष्ट धारा नहीं है जो इसे संज्ञेय अपराध बनाती हो, इसलिए अभी के लिए आगे की पुलिस जांच आवश्यक नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है; इस प्रकार की रिपोर्ट का अर्थ है कि मामला अभी न्यायालय के नियंत्रण में रहेगा जब तक नई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होते। इस निर्णय पर विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों ने अपनी-अपनी राय व्यक्त की है, पर रिपोर्ट में कोई टिप्पणी नहीं है।
यह दायर करना सामान्य प्रक्रिया है, जहाँ न्यायाधीश के आदेश पर पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती है। आगे की कार्रवाई का निर्णय अदालत ही लेगी।