🔥 ट्रेंडिंग ଜୁମ୍ଡାଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ, ସୀମା ବିବାଦରେ ଜି... नगर निगम से बड़ी खबर बिहार पुलिस अधिकारी ने रात 1 बजे महिला... एनएचएआई ने बिहार की नदियों को डी‑सिल्ट... सम्राट चौधरी का बयान: बिहार में 'अपराध... हरियाणा एसटीएफ ने 25,000 कारतूस की तस्...
03 नव. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीआईसी का आदेश रद्द किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Kamlesh.legalaid
अपराध

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीआईसी का आदेश रद्द किया

✍️ Amar Ujala · Delhi 🗓 03 नव. 2026, 09:32 PM 👁 21
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईसी) का आदेश रद्द कर दिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईसी) द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने पाया कि वह आदेश वैध नहीं था और इसमें आवश्यक कानूनी आधार का अभाव था। इस निर्णय के अनुसार, उस आदेश के तहत जारी किए गए निर्देश अब लागू नहीं रहेंगे। अदालत ने इस रद्दीकरण के कारणों के बारे में और कोई विवरण जारी नहीं किया है।
📲Get App