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अपराध
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीआईसी का आदेश रद्द किया
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 03 नव. 2026, 09:32 PM
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दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईसी) का आदेश रद्द कर दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईसी) द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने पाया कि वह आदेश वैध नहीं था और इसमें आवश्यक कानूनी आधार का अभाव था। इस निर्णय के अनुसार, उस आदेश के तहत जारी किए गए निर्देश अब लागू नहीं रहेंगे। अदालत ने इस रद्दीकरण के कारणों के बारे में और कोई विवरण जारी नहीं किया है।