📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Avrajyoti Mitra
अपराध
दिल्ली हाईकोर्ट ने एसीपी के खिलाफ स्वत: संज्ञान से इनकार किया
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 03 नव. 2026, 06:16 PM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एसीपी के खिलाफ स्वत: संज्ञान से इनकार कर दिया, जिससे न्यायिक हस्तक्षेप की मांग को खारिज किया गया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एसीपी (सहायक आयुक्त पुलिस) के खिलाफ स्वत: संज्ञान की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने बिना किसी औपचारिक शिकायत के न्यायिक जांच की माँग की थी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बिना स्पष्ट शिकायत या पीड़ित पक्ष की मांग के कोर्ट स्वत: संज्ञान नहीं ले सकता। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि हाईकोर्ट का अधिकार केवल उन मामलों तक सीमित है जो उसके समक्ष प्रस्तुत होते हैं, और वह बिना ठोस आधार के पहल नहीं कर सकता।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय प्रशासनिक मामलों में न्यायालय के अति हस्तक्षेप को रोकने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा को उजागर करता है। भविष्य में एसीपी के खिलाफ बिना औपचारिक शिकायत के कोर्ट में हस्तक्षेप की मांग कठिन हो सकती है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बिना स्पष्ट शिकायत या पीड़ित पक्ष की मांग के कोर्ट स्वत: संज्ञान नहीं ले सकता। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि हाईकोर्ट का अधिकार केवल उन मामलों तक सीमित है जो उसके समक्ष प्रस्तुत होते हैं, और वह बिना ठोस आधार के पहल नहीं कर सकता।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय प्रशासनिक मामलों में न्यायालय के अति हस्तक्षेप को रोकने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा को उजागर करता है। भविष्य में एसीपी के खिलाफ बिना औपचारिक शिकायत के कोर्ट में हस्तक्षेप की मांग कठिन हो सकती है।