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31 जुल. 2026
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दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, 44 वीडियो हटाने के निर्देश
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Isha Foundation
देश

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, 44 वीडियो हटाने के निर्देश

✍️ Amar Ujala · Delhi 🗓 31 जुल. 2026, 08:40 PM 👁 6

दिल्ली हाईकोर्ट ने आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव के खिलाफ मानहानि करने वाली सामग्री वाले 44 वीडियो हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के पक्ष में अपने पहले के अंतरिम आदेश का दायरा बढ़ाया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने आध्यात्मिक नेता सद्गुरु जग्गी वासुदेव की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एक हालिया आदेश में, कोर्ट ने उन 44 वीडियो को हटाने का निर्देश दिया है जिनमें फाउंडेशन के संस्थापक के खिलाफ मानहानि करने वाली सामग्री है। यह कदम फाउंडेशन के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, जिसने कोर्ट से दुर्भावनापूर्ण सामग्री के खिलाफ सुरक्षा मांगी थी। कोर्ट का आदेश ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म द्वारा होस्ट की जाने वाली सामग्री को विनियमित और निगरानी करने की बढ़ती आवश्यकता का प्रमाण है।
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