📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Post of India
शिक्षा
कोविड-19 के कारण टीईटी प्रमाणन में देरी, अनुकंपा नियुक्ति में बाधा नहीं: अदालत
✍️ Live Law
🗓 01 जुल. 2026, 09:01 AM
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एक अदालत ने फैसला सुनाया है कि कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) योग्यता प्राप्त करने में हुई देरी, किसी व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति मिलने से नहीं रोकनी चाहिए।
अनुकंपा नियुक्तियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण न्यायिक अवलोकन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) जैसी आवश्यक योग्यता प्राप्त करने में हुई देरी को ऐसी नियुक्तियों से इनकार करने के कारण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
यह निर्णय इस बात पर जोर देता है कि महामारी द्वारा निर्मित असाधारण परिस्थितियों, जिसने शैक्षिक प्रक्रियाओं और परीक्षाओं को बाधित किया, पर विचार किया जाना चाहिए। कोविड-19 संबंधित व्यवधानों के कारण अपनी योग्यता पूरी करने में अपरिहार्य देरी का सामना करने वाले व्यक्तियों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
अदालत का रुख उन परिवारों को राहत प्रदान करने का लक्ष्य रखता है जो अन्यथा अनुकंपा नियुक्तियों के लिए पात्र हो सकते हैं, लेकिन उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों, विशेष रूप से वैश्विक स्वास्थ्य संकट से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण रुके हुए हैं।
यह निर्णय इस बात पर जोर देता है कि महामारी द्वारा निर्मित असाधारण परिस्थितियों, जिसने शैक्षिक प्रक्रियाओं और परीक्षाओं को बाधित किया, पर विचार किया जाना चाहिए। कोविड-19 संबंधित व्यवधानों के कारण अपनी योग्यता पूरी करने में अपरिहार्य देरी का सामना करने वाले व्यक्तियों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
अदालत का रुख उन परिवारों को राहत प्रदान करने का लक्ष्य रखता है जो अन्यथा अनुकंपा नियुक्तियों के लिए पात्र हो सकते हैं, लेकिन उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों, विशेष रूप से वैश्विक स्वास्थ्य संकट से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण रुके हुए हैं।