📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Indrajit Das
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न्यायालय ने फैसला किया: पिता की मृत्यु पर विवाहित महिला भी करुणा नियुक्ति का दावा कर सकती है
✍️ Live Law
🗓 24 जुल. 2026, 08:48 AM
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हालिया न्यायालय निर्णय ने स्पष्ट किया कि पिता की मृत्यु पर विवाहित महिलाओं को उनके पिता पर निर्भर माना नहीं जाता और वे करुणा नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकती हैं।
हालिया निर्णय में, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विवाहित महिलाओं को उनके पिता पर निर्भर माना नहीं जाता है जब पिता की मृत्यु पर करुणा नियुक्ति के लिए आवेदन किया जाता है। इस निर्णय से यह सुनिश्चित होता है कि विवाहित महिलाएं भी करुणा नियुक्ति के प्रावधान के तहत दावा कर सकती हैं। यह फैसला लिंग समानता के सिद्धांतों के अनुरूप है और यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को रोजगार लाभों में नुकसान न हो। नियोक्ताओं को अब विवाहित महिलाओं के दावों पर समान रूप से विचार करना होगा।