📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Rodhullandemu
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6‑दिन के विवाह के बाद पत्नी की 40,000 रुपये रखरखाव मांग को कोर्ट ने खारिज किया
✍️ The Indian Express
🗓 14 सित. 2026, 05:01 PM
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कोर्ट ने पत्नी की 40,000 रुपये रखरखाव की मांग को खारिज कर दिया, क्योंकि विवाह केवल छह दिन का था और दोनों की आय समान थी।
एक पारिवारिक न्यायालय ने पत्नी द्वारा अपने पूर्व पति से 40,000 रुपये की मासिक रखरखाव की मांग को खारिज कर दिया है। यह विवाह केवल छह दिन तक चला, जिसके बाद तलाक हो गया। दोनों पक्षों की आय लगभग समान थी, जिसे न्यायालय ने निर्णय में ध्यान में रखा।
न्यायाधीश ने कहा कि विवाह की अत्यल्प अवधि और आय में कोई विशेष अंतर न होने के कारण मांगी गई रखरखाव राशि उचित नहीं है। इसलिए रखरखाव की मांग को अस्वीकार किया गया।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, भारतीय न्यायालय रखरखाव के मामलों में विवाह की अवधि, आय में अंतर और जीवन स्तर जैसे कारकों का मूल्यांकन करते हैं। यह फैसला छोटे समय के वैवाहिक विवादों में इन मानदंडों के महत्व को रेखांकित करता है।
न्यायाधीश ने कहा कि विवाह की अत्यल्प अवधि और आय में कोई विशेष अंतर न होने के कारण मांगी गई रखरखाव राशि उचित नहीं है। इसलिए रखरखाव की मांग को अस्वीकार किया गया।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, भारतीय न्यायालय रखरखाव के मामलों में विवाह की अवधि, आय में अंतर और जीवन स्तर जैसे कारकों का मूल्यांकन करते हैं। यह फैसला छोटे समय के वैवाहिक विवादों में इन मानदंडों के महत्व को रेखांकित करता है।