📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Indrajit Das
बिज़नेस
सिविक निकायों को भारी वाहनों पर कर लगाने से रोक, नियम बनते तक
✍️ The Times of India
🗓 28 अग. 2026, 12:36 AM
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केंद्रीय सरकार ने सभी सिविक निकायों को नियम बनते तक भारी वाहनों पर कर नहीं लगाने का निर्देश दिया है।
सरकारी आदेश के तहत सभी नगरपालिका और सिविक निकायों को भारी वाहनों पर कोई भी कर लगाना रोक दिया गया है, जब तक विस्तृत नियमावली तैयार नहीं हो जाती। यह निर्देश सभी स्थानीय निकायों पर समान रूप से लागू होता है, जिससे ट्रक, बस और अन्य बड़े वाहन मालिकों से नई कोई भी शुल्क वसूली नहीं की जाएगी।
वर्तमान में भारी वाहन कराधान के लिए नियामक ढांचा अभी तैयार हो रहा है, इसलिए स्थानीय निकायों के पास कानूनी आधार नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि इस रोक से मनमाने शुल्क से बचाव होगा और भविष्य में लागू होने वाला कर ढांचा राष्ट्रीय नीति के अनुरूप रहेगा।
नियम तैयार और प्रकाशित होते ही सिविक निकायों को नए दिशा‑निर्देशों के अनुसार कर वसूली पुनः शुरू करने का निर्देश दिया जाएगा। अभी तक कोई निश्चित समय‑सीमा नहीं बताई गई, परन्तु पारदर्शी और समान प्रणाली स्थापित करने पर बल दिया गया है।
वर्तमान में भारी वाहन कराधान के लिए नियामक ढांचा अभी तैयार हो रहा है, इसलिए स्थानीय निकायों के पास कानूनी आधार नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि इस रोक से मनमाने शुल्क से बचाव होगा और भविष्य में लागू होने वाला कर ढांचा राष्ट्रीय नीति के अनुरूप रहेगा।
नियम तैयार और प्रकाशित होते ही सिविक निकायों को नए दिशा‑निर्देशों के अनुसार कर वसूली पुनः शुरू करने का निर्देश दिया जाएगा। अभी तक कोई निश्चित समय‑सीमा नहीं बताई गई, परन्तु पारदर्शी और समान प्रणाली स्थापित करने पर बल दिया गया है।