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05 अक्टू. 2026•
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा, नगर निगम के पास नर्सिंग होम को सील करने का अधिकार नहीं
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Amiyashrivastava (talk) (Uploads)
स्वास्थ्य

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा, नगर निगम के पास नर्सिंग होम को सील करने का अधिकार नहीं

✍️ Live Law 🗓 05 अक्टू. 2026, 05:18 PM 👁 12
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नगर निगम को राज्य के नर्सिंग होम अधिनियम के तहत नर्सिंग होम को सील करने का अधिकार नहीं है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की एक पीठ ने नर्सिंग होम के संबंध में नगर निगम की शक्ति की सीमा स्पष्ट की, यह कहा कि नगर निगम को छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम अधिनियम के तहत किसी भी सुविधा को सील करने का अधिकार नहीं है।
कोर्ट ने बताया कि यह अधिनियम राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा लागू किया जाना है और सीलिंग जैसे प्रवर्तन कार्य केवल विभाग या उसके नियुक्त प्राधिकारी द्वारा ही किए जा सकते हैं, न कि स्थानीय निकायों द्वारा।
यह निर्णय एक याचिका के बाद आया, जिसमें नगर निगम द्वारा नर्सिंग होम को सील करने के आदेश को चुनौती दी गई थी, और न्यायाधीशों ने कहा कि निगम ने अपनी अधिकार सीमा से अधिक कार्य किया है।
विधि विशेषज्ञों ने कहा कि यह रुख राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति विभाजन को मजबूत करता है और भविष्य में नर्सिंग होम के नियमन में नगर निगम को स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय करना पड़ेगा।
इस फैसले से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के नियमन से जुड़े भविष्य के विवादों में मार्गदर्शन मिलेगा और स्थानीय प्रवर्तन प्रक्रियाओं की समीक्षा की संभावना बढ़ेगी।
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