📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ravi Dwivedi
ऑटोमोबाइल
सीएक्यूएम ने दिल्ली‑एनसीआर में हल्के माल वाहन पंजीकरण पर कड़ी रोक लगाई
✍️ Business Standard
🗓 20 अग. 2026, 02:30 PM
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सीएक्यूएम ने दिल्ली‑एनसीआर में हल्के माल वाहनों के पंजीकरण पर कड़ी रोक लागू कर दी है।
केन्द्रीय गुणवत्ता प्रबंधन प्राधिकरण (CAQM) ने दिल्ली‑एनसीआर क्षेत्र में हल्के माल वाहनों के नए पंजीकरण पर कड़ी शर्तें लागू करने का आदेश जारी किया है। नई दिशा‑निर्देशों के तहत, पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले मालिकों को मंजूरी से पहले अतिरिक्त जांच का सामना करना पड़ेगा, जिससे इस प्रकार के वाहनों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके।
यह कदम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते ट्रैफ़िक जाम और वायु प्रदूषण को कम करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जहाँ हल्के माल वाहन प्रदूषण में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
पहले से पंजीकृत वाहनों को चलने की अनुमति रहेगी, परन्तु नई आवेदन प्रक्रिया अब कड़ी मानकों के अधीन होगी। CAQM ने राज्य परिवहन विभागों से अनुरोध किया है कि वे इन नियमों को समान रूप से लागू करें और अनुपालन की कड़ी निगरानी रखें।
प्राधिकरण ने कहा कि पर्यावरणीय और शहरी गतिशीलता लक्ष्यों के साथ तालमेल रखने हेतु इस ढाँचे की समय‑समय पर समीक्षा की जाएगी।
यह कदम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते ट्रैफ़िक जाम और वायु प्रदूषण को कम करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जहाँ हल्के माल वाहन प्रदूषण में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
पहले से पंजीकृत वाहनों को चलने की अनुमति रहेगी, परन्तु नई आवेदन प्रक्रिया अब कड़ी मानकों के अधीन होगी। CAQM ने राज्य परिवहन विभागों से अनुरोध किया है कि वे इन नियमों को समान रूप से लागू करें और अनुपालन की कड़ी निगरानी रखें।
प्राधिकरण ने कहा कि पर्यावरणीय और शहरी गतिशीलता लक्ष्यों के साथ तालमेल रखने हेतु इस ढाँचे की समय‑समय पर समीक्षा की जाएगी।