📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Raushan Sharma
स्वास्थ्य
बिहार में 40 बेड वाले निजी अस्पतालों के लिए पंजीकरण अनिवार्य
✍️ Amar Ujala · Bihar
🗓 06 जुल. 2026, 04:02 PM
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बिहार सरकार ने बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे निजी अस्पतालों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है। यह नया नियम 40 बेड वाले संस्थानों पर लागू होता है और उन्हें सरकार द्वारा तय मानकों को पूरा करना होगा।
पटना समेत बिहार के कई जिलों में निजी अस्पताल चलाने वाले संचालकों को अब अपनी सुविधाओं के लिए आधिकारिक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत सभी निजी अस्पतालों को संचालन जारी रखने के लिए यह एक आवश्यक शर्त है।
प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को एक नियामक ढांचे के तहत लाना है। अस्पतालों को न केवल पंजीकरण करवाना होगा, बल्कि सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्ट मानकों और नियमों का भी पालन करना होगा। इससे राज्य भर में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को एक नियामक ढांचे के तहत लाना है। अस्पतालों को न केवल पंजीकरण करवाना होगा, बल्कि सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्ट मानकों और नियमों का भी पालन करना होगा। इससे राज्य भर में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित होने की उम्मीद है।