📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Photo Division, Ministry of Information & Broadcas
राजनीति
बिहार सरकार ने नई आपराधिक कानूनों के तहत CBI अधिकार क्षेत्र बदला, पूर्व सहमति नियम बरकरार
✍️ patnapress.com
🗓 06 सित. 2026, 02:07 PM
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बिहार सरकार ने हालिया आपराधिक कानून सुधारों के तहत CBI के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया है, लेकिन जांच से पहले राज्य की पूर्व सहमति की शर्त बरकरार रखी है।
पटना, 6 सितंबर (पटना प्रेस) – बिहार राज्य प्रशासन ने आज एक अधिसूचना जारी की, जिसमें नई आपराधिक कानून सुधारों के अनुरूप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के अधिकार क्षेत्र को अपडेट किया गया है। इस बदलाव से CBI को अधिक प्रकार के अपराधों की जांच करने की अनुमति मिलती है, परन्तु राज्य की पूर्व सहमति की शर्त को बरकरार रखा गया है।
गृह विभाग ने बताया कि यह निर्णय नए कानूनों द्वारा प्रदान किए गए विस्तारित जांच अधिकारों को राज्य की कानून‑प्रवर्तन स्वायत्तता के साथ संतुलित करने के लिये लिया गया है। अब CBI अधिक मामलों में कार्य कर सकेगा, परन्तु किसी भी जांच से पहले बिहार सरकार की औपचारिक मंजूरी आवश्यक होगी।
राज्य के अधिकारियों ने कहा कि पूर्व सहमति की प्रक्रिया एक मानक प्रोटोकॉल के माध्यम से की जाएगी, जिससे CBI की भागीदारी राज्य की पुलिस और कानूनी व्यवस्था के साथ समन्वित रहेगी। इसे एजेंसी के अधिकार को सीमित करने के बजाय एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा के रूप में वर्णित किया गया है।
वर्तमान में चल रही जांचों पर इसका कोई तत्काल प्रभाव नहीं बताया गया, और सरकार ने कहा कि संशोधित ढांचा अधिसूचना की तिथि से लागू होगा।
गृह विभाग ने बताया कि यह निर्णय नए कानूनों द्वारा प्रदान किए गए विस्तारित जांच अधिकारों को राज्य की कानून‑प्रवर्तन स्वायत्तता के साथ संतुलित करने के लिये लिया गया है। अब CBI अधिक मामलों में कार्य कर सकेगा, परन्तु किसी भी जांच से पहले बिहार सरकार की औपचारिक मंजूरी आवश्यक होगी।
राज्य के अधिकारियों ने कहा कि पूर्व सहमति की प्रक्रिया एक मानक प्रोटोकॉल के माध्यम से की जाएगी, जिससे CBI की भागीदारी राज्य की पुलिस और कानूनी व्यवस्था के साथ समन्वित रहेगी। इसे एजेंसी के अधिकार को सीमित करने के बजाय एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा के रूप में वर्णित किया गया है।
वर्तमान में चल रही जांचों पर इसका कोई तत्काल प्रभाव नहीं बताया गया, और सरकार ने कहा कि संशोधित ढांचा अधिसूचना की तिथि से लागू होगा।