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08 नव. 2026•
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आम रास्ते पर अतिक्रमण 30 दिन मे ं हटान े के आदेश

✍️ रिपोर्टर: Vipin Singhal 🗓 08 नव. 2026, 04:03 PM 👁 20
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सवाई माधोपुर | शहर में अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद की लापरवाही पर स्थाई लोक अदालत ने सख्त टिप्पणी की है। शक्ति मार्केट के पीछ े वाली कॉलोनी में 30 फीट की सड़क पर हुए पक्के अतिक्रमण को हटान े के लिए अदालत ने नगर परिषद को 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है।

प्रार्थी आयुष्मान सिंह चौहान ने लोक अदालत में परिवाद दायर किया था। आरोप था कि उसके मकान पर जान े के लिए शक्ति मार्केट के बिल्कुल पीछ े 30 फीट रोड है। कॉलोनी में आने-जान े के लिए लेआउट नक्शे के अनुसार 30 फीट का रास्ता छोड़ा गया था, लेकिन कुछ दबंग लोगों ने 30 फीट की रोड पर 20 फीट का पक्का कब्जा कर आम रास्ता अवरुद्ध कर दिया है।

मामले की सुनवाई के दौरान नगर परिषद की ओर से ही पेश मौका रिपोर्ट मे ं माना गया कि रोड पर 13 फीट पर अस्थाई अतिक्रमण हुआ है। नगर परिषद ने 18 मार्च 2026 को अतिक्रमी को नोटिस भी जारी कर दिया था। लेकिन नोटिस जारी किए जान े के बाद भी 7 माह बीत जान े के बाद भी नगर परिषद ने अतिकमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नही ं की।
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