🔥 ट्रेंडिंग আইনজীবীর বাড়িতে ইট-দ্রব্য ছোড়া হামলা... शिव धनुष भंग होते ही ‘जय श्रीराम’ के ज... ओतुर मार्केटमध्ये भाजी पाल्याचे चांगली... उत्तराखण्ड न्यायपालिका 2026 साक्षात्का... उत्तराखंड ने एक वर्ष के लिए गटक, पान म... बांग्लादेश के गृह मंत्री ने दिल्ली में...
13 अक्टू. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
युवक की हत्या मामले में तीन दोषियों को उम्रकैदः बाराबंकी में छत से फेंककर मार डाला था, 50 हजार जुर्माना; कोर्ट ने सुनाया फैसला
वायरल

युवक की हत्या मामले में तीन दोषियों को उम्रकैदः बाराबंकी में छत से फेंककर मार डाला था, 50 हजार जुर्माना; कोर्ट ने सुनाया फैसला

✍️ रिपोर्टर: सुहैल 🗓 13 अक्टू. 2026, 08:00 PM 👁 13
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

युवक की हत्या मामले में तीन दोषियों को उम्रकैदः बाराबंकी में छत से फेंककर मार डाला था, 50 हजार जुर्माना; कोर्ट ने सुनाया फैसला

बाराबंकी में युवक को छत से फेंककर हत्या के डेढ़ साल पुराने मामले में विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हर दोषी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है।

यह घटना 27 मई 2025 की है। राकेश कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि महताब, आकिब और मोहम्मद निहाल ने उनके बेटे मोनू को छत से फेंका था। गंभीर चोटों के कारण मोनू की मौत हो गई थी।

पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया। तत्कालीन थानाध्यक्ष दौमित्रसेन रावत ने जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।

मॉनिटरिंग सेल और सरकारी वकीलों की मजबूत पैरवी के बाद, कोर्ट ने पेश सबूतों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।
📲Get App