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15 अक्टू. 2026•
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राजनीति

यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला*

✍️ रिपोर्टर: Vimalesh Kumar Saroj 🗓 15 अक्टू. 2026, 12:42 AM 👁 24
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अपडेट-

*यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला*

*3 महीने में कराने होंगे चुनाव*

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है।

*कोर्ट ने कहा- तब तक निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में काम करते रहेंगे*

करीब तीन घंटे की सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था।

यह फैसला जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने सुनाया।
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