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07 अक्टू. 2026•
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पश्चिम बंगाल ने नगरपालिका में शराब लाइसेंस के लिए 500 मीटर दूरी नियम लागू किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Joydeep
राजनीति

पश्चिम बंगाल ने नगरपालिका में शराब लाइसेंस के लिए 500 मीटर दूरी नियम लागू किया

✍️ Aabkari Times 🗓 07 अक्टू. 2026, 02:37 PM 👁 22
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पश्चिम बंगाल सरकार ने नई शराब लाइसेंस नियमावली जारी की, जिसके तहत नगरपालिका क्षेत्रों में किसी भी नई शराब की दुकान को स्कूल, अस्पताल और पूजा स्थल से कम से कम 500 मीटर की दूरी रखनी होगी।

राज्य कैबिनेट ने शराब की दुकानों की घनत्व को कम करने के उद्देश्य से नई लाइसेंस नियमावली पारित की है। इस नियम के अनुसार, नगरपालिका क्षेत्रों में नया लाइसेंस मिलने पर वह स्कूल, अस्पताल और पूजा स्थल से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर होना अनिवार्य है।

प्रस्तावित स्थानों को संवेदनशील स्थलों के डेटाबेस से मिलान करने के लिए भू‑मैपिंग प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। यदि आवेदन 500 मीटर की सीमा नहीं पूरा करता, तो लाइसेंस को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

यह कदम नागरिक समूहों द्वारा उठाए गए सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के जवाब में उठाया गया है, जो मानते हैं कि शराब की दुकानों का निकटता से नजदीक होना लत और सामाजिक अशांति को बढ़ावा देता है। सरकार का लक्ष्य है कि यह नीति शराब से जुड़ी घटनाओं को घटाते हुए लाइसेंसधारकों को वैध क्षेत्रों में काम करने का अवसर दे।

नियम अगले महीने से लागू होगा, और नगरपालिका अधिकारियों को अनुपालन की निगरानी तथा उल्लंघन पर दंड लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मौजूदा लाइसेंस को जारी रहेगा, पर नवीनीकरण के समय भी नई दूरी मानक का पालन करना होगा।
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