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04 अक्टू. 2026•
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पीयूसी व बीमा न होने पर वाहन जब्त, जुर्माना अटल पुल के 21 गुना
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Vyacheslav Argenberg
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पीयूसी व बीमा न होने पर वाहन जब्त, जुर्माना अटल पुल के 21 गुना

✍️ Bhaskar English 🗓 04 अक्टू. 2026, 09:02 AM 👁 16
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ट्रैफिक अधिकारियों ने पीयूसी प्रमाणपत्र और बीमा न होने के कारण एक वाहन को जब्त कर लिया, जिसका बकाया जुर्माना अटल पुल के निर्माण लागत से 21 गुना अधिक है।

ट्रैफिक पुलिस ने एक वाहन को जब्त कर लिया क्योंकि उसमें वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) प्रमाणपत्र और बीमा नहीं था। मोटर वाहन नियमों के तहत इन अनिवार्य दस्तावेजों के बिना वाहन चलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है।

अधिकारियों के अनुसार, इस उल्लंघन का बकाया जुर्माना अटल पुल के निर्माण लागत से लगभग इक्कीस गुना अधिक है, जो इस उल्लंघन की गंभीरता को दर्शाता है। पुलिस ने वाहन मालिक को इलेक्ट्रॉनिक मेमो (e‑memo) जारी किया और बताया कि यदि जुर्माना नहीं चुकाया गया तो वाहन की हिरासत जारी रहेगी।

जब तक मालिक जुर्माना नहीं भरता और आवश्यक दस्तावेज़ नहीं प्रस्तुत करता, तब तक वाहन पुलिस की हिरासत में रहेगा। यह कार्रवाई भारतीय सड़कों पर सुरक्षा और पर्यावरण मानकों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे व्यापक दबाव का हिस्सा है।

पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि यह कदम मोटर चालकों को कानूनी दायित्वों की उपेक्षा न करने की चेतावनी है, जिससे सड़क सुरक्षा में सुधार और प्रदूषण में कमी आएगी। सभी वाहन मालिकों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से अपना PUC प्रमाणपत्र और बीमा नवीनीकृत करें, ताकि समान दंड से बचा जा सके।

यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि नियमों का उल्लंघन करने पर वित्तीय दंड अत्यधिक हो सकता है, जो सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे की लागत से भी कई गुना अधिक हो सकता है।
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