📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harshit.S.R
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उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2018 'सीएम स्टिंग ऑपरेशन' मामले में नामित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर को रद्द किया
✍️ Live Law
🗓 20 सित. 2026, 02:47 AM
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उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2018 'सीएम स्टिंग ऑपरेशन' मामले में नामित एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर को पर्याप्त आधार न होने का हवाला देते हुए रद्द कर दिया है।
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2018 'सीएम स्टिंग ऑपरेशन' मामले में नामित एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। अदालत का यह फैसला तब आया जब उसे आरोपी के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिले।
यह मामला 2018 का है, जब मुख्यमंत्री से जुड़ी एक कथित स्टिंग ऑपरेशन ने उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी थी। इसके बाद इस व्यक्ति को नामित करते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी, जिससे लंबी कानूनी कार्यवाही शुरू हो गई थी।
अपने फैसले में, हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपों से आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं होती। अदालत ने निष्कर्ष दिया कि एफआईआर को आगे बढ़ाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, और इसलिए इसे रद्द करने का आदेश दिया।
यह मामला 2018 का है, जब मुख्यमंत्री से जुड़ी एक कथित स्टिंग ऑपरेशन ने उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी थी। इसके बाद इस व्यक्ति को नामित करते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी, जिससे लंबी कानूनी कार्यवाही शुरू हो गई थी।
अपने फैसले में, हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपों से आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं होती। अदालत ने निष्कर्ष दिया कि एफआईआर को आगे बढ़ाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, और इसलिए इसे रद्द करने का आदेश दिया।