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17 सित. 2026
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उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने NEET-UG प्रवेश में 91% सीट आरक्षण को रोका
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
शिक्षा

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने NEET-UG प्रवेश में 91% सीट आरक्षण को रोका

✍️ The Times of India 🗓 17 सित. 2026, 01:16 PM 👁 12
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उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने चार राज्य चिकित्सा कॉलेजों में NEET-UG प्रवेश के लिए 91% सीट आरक्षण को रोका है, आगे की समीक्षा के लिए प्रतीक्षा में।

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने चार राज्य चिकित्सा कॉलेजों में NEET-UG प्रवेश के लिए 91% आरक्षण को रोका है।

यह आदेश एक याचिका के बाद जारी किया गया, जिसमें आरक्षण प्रणाली की वैधता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए थे। न्यायालय ने संबंधित प्राधिकरणों को 91% आरक्षण के तहत सीट आवंटन को निलंबित करने का निर्देश दिया है, जब तक कि अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता।

यह निर्णय चिकित्सा शिक्षा में आरक्षण नीतियों पर चल रहे बहस के बीच आया है। आगामी शैक्षणिक वर्ष के प्रवेश प्रक्रिया पर इस आदेश का असर पड़ेगा, जब तक कि आरक्षण की राष्ट्रीय नियमों के अनुरूपता पर व्यापक समीक्षा नहीं हो जाती।

छात्रों और चिकित्सा कॉलेज प्रशासकों को न्यायालय से आगे के निर्देशों का इंतजार है, जो तय करेगा कि आरक्षण को पुनः लागू किया जा सकता है या संशोधित किया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय का यह निर्णय उच्च शिक्षा में आरक्षण नीतियों की संवैधानिकता सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।
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