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उ.प्र. हाई कोर्ट ने छात्र की हिजाब अनिवार्य होने की याचिका खारिज
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Vice President's Secretariat
धर्म

उ.प्र. हाई कोर्ट ने छात्र की हिजाब अनिवार्य होने की याचिका खारिज

✍️ NDTV 🗓 25 अग. 2026, 01:18 PM 👁 38
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उ.प्र. हाई कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा मानने वाली छात्रा की याचिका खारिज कर दी।

उत्तरी प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक छात्रा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वह यह दावा कर रही थी कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य तत्व है। याचिका में हिजाब को धार्मिक कर्तव्य के रूप में मान्यता देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस दावे को आधारहीन पाते हुए याचिका को अस्वीकार कर दी। आगे कोई सुनवाई निर्धारित नहीं की गई और मामला प्रक्रिया के अनुसार समाप्त किया गया। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय व्यक्तिगत धार्मिक व्याख्याओं को विधायी दायित्वों से अलग रखता है।
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