📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Photo by Mr. Kjetil Ree.
विदेश
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प की कैलिफ़ोर्निया के 20,000 मेल बैलेट हटाने की याचिका खारिज की
✍️ Free Press Journal
🗓 03 नव. 2026, 01:15 PM
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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प की कैलिफ़ोर्निया में लगभग 20,000 मेल बैलेट को अमान्य करने की याचिका खारिज कर दी, जिसमें गैर‑नागरिक वोटों का संदेह था।
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ट्रम्प द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कैलिफ़ोर्निया के लगभग 20,000 मेल‑इन बैलेट को अमान्य करने की मांग थी। ट्रम्प ने कहा था कि इन बैलेटों में गैर‑नागरिकों के वोट हो सकते हैं, जिससे 2020 चुनाव के परिणाम पर असर पड़ सकता है।
कोर्ट ने बताया कि ऐसी मांग को राज्य चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए आवश्यक कानूनी मानदंडों को पूरा नहीं करती। न्यायाधीशों ने कहा कि गैर‑नागरिक वोटों के आरोपों को राज्य स्तर पर साक्ष्य के साथ ही सुलझाया जाना चाहिए।
इस फैसले के बाद कैलिफ़ोर्निया के बैलेट बरकरार रहेंगे और यह दर्शाता है कि स्पष्ट और ठोस प्रमाण के बिना फेडरल अदालतें राज्य के चुनाव परिणामों को उलटने से हिचकिचाती हैं।
ट्रम्प के अभियान ने कहा है कि वे अन्य कानूनी रास्ते तलाशेंगे, परन्तु सुप्रीम कोर्ट की इस अस्वीकृति ने कैलिफ़ोर्निया में 2020 के वोट गिनती को चुनौती देने के प्रयासों को बड़ा झटका दिया है।
कोर्ट ने बताया कि ऐसी मांग को राज्य चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए आवश्यक कानूनी मानदंडों को पूरा नहीं करती। न्यायाधीशों ने कहा कि गैर‑नागरिक वोटों के आरोपों को राज्य स्तर पर साक्ष्य के साथ ही सुलझाया जाना चाहिए।
इस फैसले के बाद कैलिफ़ोर्निया के बैलेट बरकरार रहेंगे और यह दर्शाता है कि स्पष्ट और ठोस प्रमाण के बिना फेडरल अदालतें राज्य के चुनाव परिणामों को उलटने से हिचकिचाती हैं।
ट्रम्प के अभियान ने कहा है कि वे अन्य कानूनी रास्ते तलाशेंगे, परन्तु सुप्रीम कोर्ट की इस अस्वीकृति ने कैलिफ़ोर्निया में 2020 के वोट गिनती को चुनौती देने के प्रयासों को बड़ा झटका दिया है।