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राजनीति
उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी अस्वीकृत फॉर्म‑6 आवेदन की पुनः जाँच का आदेश दिया
✍️ Hindustan Times
🗓 03 नव. 2026, 12:01 PM
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उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी अस्वीकृत फॉर्म‑6 आवेदनों की पुनः जाँच करने का निर्देश दिया, ताकि योग्य मतदाताओं को मताधिकार से वंचित न किया जाए।
फॉर्म‑6 वह दस्तावेज़ है जो नागरिक की मतदाता पंजीकरण के लिये पात्रता की पुष्टि करता है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में कई फॉर्म‑6 आवेदन अस्वीकृत हुए, जिससे योग्य मतदाताओं के बाहर रहने की चिंता उत्पन्न हुई।
राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों (DEO) को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक अस्वीकृत फॉर्म‑6 आवेदन की पुनः जाँच करें। यह आदेश, हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताता, परन्तु प्रक्रिया में हुई त्रुटियों को सुधारने पर बल देता है।
चुनावी अधिकारियों ने कहा कि यह कदम आगामी मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने और किसी भी वैध मतदाता को अनजाने में बाहर न रखने के लिये उठाया गया है। पुनः जाँच मानक सत्यापन प्रक्रियाओं के अनुसार की जाएगी, और आगे की अस्वीकृति के कारण आवेदकों को सूचित किया जाएगा।
राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, इसे आगामी राज्य चुनावों से पहले मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने का सकारात्मक कदम माना है।
राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों (DEO) को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक अस्वीकृत फॉर्म‑6 आवेदन की पुनः जाँच करें। यह आदेश, हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताता, परन्तु प्रक्रिया में हुई त्रुटियों को सुधारने पर बल देता है।
चुनावी अधिकारियों ने कहा कि यह कदम आगामी मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने और किसी भी वैध मतदाता को अनजाने में बाहर न रखने के लिये उठाया गया है। पुनः जाँच मानक सत्यापन प्रक्रियाओं के अनुसार की जाएगी, और आगे की अस्वीकृति के कारण आवेदकों को सूचित किया जाएगा।
राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, इसे आगामी राज्य चुनावों से पहले मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने का सकारात्मक कदम माना है।