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30 अग. 2026
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त्रिपुरा के हॉस्टल वार्डन को नाबालिग पर यौन शोषण के लिए 20 साल की सजा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Vikramaditya V. V.
अपराध

त्रिपुरा के हॉस्टल वार्डन को नाबालिग पर यौन शोषण के लिए 20 साल की सजा

✍️ Hindustan Times 🗓 30 अग. 2026, 09:32 AM 👁 5
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त्रिपुरा के एक हॉस्टल वार्डन को नाबालिग पर यौन शोषण के आरोप में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई।

त्रिपुरा के न्यायालय ने एक हॉस्टल वार्डन को नाबालिग पर यौन शोषण के दोषी ठहराते हुए बीस साल की जेल की सजा सुनाई। इस फैसले में मामले से जुड़े सबूत और गवाहियों की जांच की गई। वार्डन राज्य के एक हॉस्टल में कार्यरत था, जहाँ उसे छात्रों तक सीधा पहुँच थी। यह सजा नाबालिगों की सुरक्षा और शैक्षणिक संस्थानों में यौन अपराधों को रोकने के लिए न्यायिक दृढ़ता को दर्शाती है। अधिकारियों ने कहा कि यह मामला समान पदों में विश्वास रखने वालों के लिए चेतावनी का काम करेगा।
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