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15 अक्टू. 2026•
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त्रिपुरा हाई कोर्ट ने 987 किलोग्राम गांजा मामले में 10 साल की सजा को बरकरार रखा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sabuj Arjo
अपराध

त्रिपुरा हाई कोर्ट ने 987 किलोग्राम गांजा मामले में 10 साल की सजा को बरकरार रखा

✍️ Hub News 🗓 15 अक्टू. 2026, 09:16 AM 👁 13
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त्रिपुरा हाई कोर्ट ने प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों के दावे को खारिज कर 987 किलोग्राम गांजा रखने के आरोप में दिये गए 10 साल की सजा को कायम रखा।

त्रिपुरा हाई कोर्ट ने 987 किलोग्राम गांजा बरामद करने के आरोप में दिये गये दस साल की जेल सजा को बरकरार रखा। अपीलकर्ता द्वारा दायर प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों के दावे को न्यायालय ने खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि रिकॉर्ड में कोई महत्वपूर्ण कानूनी उल्लंघन नहीं दिखा।

लगभग एक मीट्रिक टन गांजा जब्त होने के कारण यह मामला उत्तरपूर्वी क्षेत्र में चल रहे मादक पदार्थ तस्करी जालों की गंभीरता को उजागर करता है। नशा नियंत्रण अधिनियम के तहत अधिकतम दण्ड लागू किया गया, जो अपराध की गंभीरता को दर्शाता है।

सजा को कायम रखकर न्यायालय ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि जब साक्ष्य ठोस हों तो प्रक्रिया संबंधी चुनौतियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह निर्णय त्रिपुरा और पड़ोसी राज्यों में बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ अपराधों को रोकने के लिए न्यायिक दृढ़ता को दर्शाता है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रक्रिया संबंधी दावे मूल तथ्य को नहीं बदलते तो उन्हें खारिज किया जा सकता है। इस फैसले से क्षेत्र में चल रही नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई को और सशक्तता मिलने की उम्मीद है।
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