📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Tripura High Court
अपराध
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया, हिरासत में हमले के बाद
✍️ India Today NE
🗓 18 सित. 2026, 12:18 AM
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त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी की सख्त पालन करने का आदेश दिया है, हिरासत में हुए हमले के बाद। इस आदेश का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और पुलिस हिरासत में शक्ति के दुरुपयोग को रोकना है।
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने हाल के एक हिरासत में हमले के मामले को संज्ञान में लेते हुए यह निर्देश जारी किया है, जिसने पुलिस जवाबदेही के प्रति चिंता बढ़ा दी है। अदालत ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे पुलिस कर्मियों और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के बीच की बातचीत की निगरानी के लिए आवश्यक हैं।
आदेश में हर पुलिस थाने को उन सभी क्षेत्रों में कार्यशील सीसीटीवी कवरेज सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जहां हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को रखा जाता है या पूछताछ की जाती है, साथ ही रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रूप से संरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। अनुपालन की स्थिति में अवमानना की कार्यवाही हो सकती है।
राज्य पुलिस को पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने और अदालत को उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। इस निर्देश का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और पुलिस हिरासत में शक्ति के दुरुपयोग को रोकना है।
आदेश में हर पुलिस थाने को उन सभी क्षेत्रों में कार्यशील सीसीटीवी कवरेज सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जहां हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को रखा जाता है या पूछताछ की जाती है, साथ ही रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रूप से संरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। अनुपालन की स्थिति में अवमानना की कार्यवाही हो सकती है।
राज्य पुलिस को पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने और अदालत को उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। इस निर्देश का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और पुलिस हिरासत में शक्ति के दुरुपयोग को रोकना है।