🔥 ट्रेंडिंग सिरसा रामलीला में अश्लीलता का आरोप: बज... मोदी राठौर युवा सेना के जिला अध्यक्ष न... ब्लड सेपरेटर मशीन की स्थापना पर जोर, 1... जियो-बीपी ने पेट्रोल ₹5 और डीजल ₹3 महं... नगर बड़ौद में नवरात्रि के दूसरे दिन मात... हजारीबाग के स्वास्थ्य केंद्रों में बिज...
12 अक्टू. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
त्रिपुरा अदालत ने पति की मृत्यु में शामिल महिला को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Information and Broadcasting
अपराध

त्रिपुरा अदालत ने पति की मृत्यु में शामिल महिला को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई

✍️ The Times of India 🗓 27 अग. 2026, 03:32 AM 👁 40
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

त्रिपुरा की जिला अदालत ने पति की मौत में शामिल महिला को दस साल की कठोर कारावास की सजा दी।

त्रिपुरा की जिला अदालत ने एक महिला के खिलाफ पति की हत्या के मामले में दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि महिला ने अपने पति की मृत्यु का कारण बना, जिससे घरेलू हत्या के मामलों में कड़ी कार्रवाई का संदेश मिलता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्य और बचाव पक्ष के तर्कों की विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।

यह फैसला राज्य के आपराधिक न्याय में एक नया उदाहरण स्थापित करता है, जिससे ऐसे गंभीर अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान स्पष्ट होता है।
📲Get App