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18 सित. 2026
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त्रिपुरा कोर्ट ने पाँच बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध प्रवेश पर दो साल की सजा सुनाई
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Information and Broadcasting
अपराध

त्रिपुरा कोर्ट ने पाँच बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध प्रवेश पर दो साल की सजा सुनाई

✍️ Hindustan Times 🗓 18 सित. 2026, 03:32 AM 👁 9
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त्रिपुरा के जिला कोर्ट ने पाँच बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध प्रवेश के आरोप में दो साल की जेल की सजा दी है।

त्रिपुरा के जिला कोर्ट ने पाँच बांग्लादेशी नागरिकों के मामले में फैसला सुनाया, जो बिना वैध दस्तावेज़ के भारत में प्रवेश कर चुके थे। अदालत ने प्रत्येक आरोपी को विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत दो साल की जेल की सजा दी।

कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, इन व्यक्तियों को भारत‑बांग्लादेश सीमा पर नियमित जाँच के दौरान सीमा सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें स्थानीय न्यायिक प्रणाली में भेजा गया जहाँ मामला सुना गया।

यह सजा राज्य की अनधिकृत सीमा पार प्रवास को रोकने और आप्रवासन कानूनों को लागू करने की निरंतर कोशिशों को रेखांकित करती है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि दो साल की सजा पहली बार के अपराधियों के लिए निर्धारित मानक दंड के अनुरूप है।

सुनवाई के समय अभियुक्तों या उनके वकीलों की कोई टिप्पणी उपलब्ध नहीं हुई। कोर्ट ने जेल अवधि समाप्त होने के बाद निर्वासन प्रक्रिया शुरू करने का भी आदेश दिया।
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