🔥 ट्रेंडिंग भारत में नया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्ट... एज टैक समाचार में सुधीर कुमार जैन पर र... उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने मानसून सत्र... उत्तर प्रदेश सरकार ने 250 इलेक्ट्रिक ब... सिक्किम टनल दुर्घटना: मौतों की संख्या... सिक्किम में सुरंग ढहने पर बंगाल के मुख...
21 जुल. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
ट्रायल ने आदेश दिया, एमएसआरटीसी को थाने दुर्घटना पीड़ित के परिवार को 18.62 लाख रुपये देने
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Rsrikanth05
स्थानीय

ट्रायल ने आदेश दिया, एमएसआरटीसी को थाने दुर्घटना पीड़ित के परिवार को 18.62 लाख रुपये देने

✍️ ThePrint 🗓 21 जुल. 2026, 03:07 PM 👁 4

एक ट्रायल ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम को थाने दुर्घटना पीड़ित के परिवार को 18.62 लाख रुपये देने का आदेश दिया।

महाराष्ट्र के एक सिविल ट्रायल ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) को थाने में हुई सड़क दुर्घटना में मरे हुए पीड़ित के रिश्तेदारों को 18.62 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। यह निर्णय तब आया जब परिवार ने दुर्घटना में लापरवाही के आरोप पर निगम के खिलाफ दावा दायर किया। एमएसआरटीसी को अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर मुआवजा निपटाने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला सार्वजनिक परिवहन संचालकों की सुरक्षा जिम्मेदारी को उजागर करता है।
📲Get App