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ट्रायल ने आदेश दिया, एमएसआरटीसी को थाने दुर्घटना पीड़ित के परिवार को 18.62 लाख रुपये देने
✍️ ThePrint
🗓 21 जुल. 2026, 03:07 PM
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एक ट्रायल ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम को थाने दुर्घटना पीड़ित के परिवार को 18.62 लाख रुपये देने का आदेश दिया।
महाराष्ट्र के एक सिविल ट्रायल ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) को थाने में हुई सड़क दुर्घटना में मरे हुए पीड़ित के रिश्तेदारों को 18.62 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। यह निर्णय तब आया जब परिवार ने दुर्घटना में लापरवाही के आरोप पर निगम के खिलाफ दावा दायर किया। एमएसआरटीसी को अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर मुआवजा निपटाने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला सार्वजनिक परिवहन संचालकों की सुरक्षा जिम्मेदारी को उजागर करता है।