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05 नव. 2026•
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तेलंगाना RERA ने अनपंजीकृत अधूरे विला के लिए बिल्डर पर 1.03 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Mpamidimarthi
बिज़नेस

तेलंगाना RERA ने अनपंजीकृत अधूरे विला के लिए बिल्डर पर 1.03 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

✍️ The Economic Times 🗓 15 सित. 2026, 07:48 AM 👁 78
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तेलंगाना RERA ने अनपंजीकृत और अधूरे विला बनाने वाले बिल्डर पर 1.03 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और एक घर खरीदार को 79 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने एक बिल्डर पर 1.03 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है क्योंकि उसने ऐसे विला बनाए जो न तो रेजिस्ट्रेशन में थे और न ही पूर्ण रूप से तैयार हुए। यह कार्रवाई एक घर खरीदार की शिकायत के बाद की गई, जिसने बताया कि पूरी राशि चुकाने के बावजूद प्रोजेक्ट अधूरा रह गया।

RERA ने इस आदेश में बिल्डर को प्रभावित खरीदार को 79 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है, ताकि उसके नुकसान और असुविधा की भरपाई हो सके। नियामक ने कहा कि बिना रेजिस्ट्रेशन के निर्माण और अधूरे यूनिट्स की डिलीवरी रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डिवेलपमेंट) एक्ट, 2016 का उल्लंघन है।

यह जुर्माना तेलंगाना के रियल एस्टेट सेक्टर में RERA की कड़ी निगरानी को दर्शाता है, जहाँ अब डेवलपर्स को नियमों का पालन करने के लिए सख्त दंड का सामना करना पड़ रहा है। बिल्डर को निर्धारित समय सीमा के भीतर जुर्माना और मुआवजा दोनों का भुगतान करने का आदेश दिया गया है, अन्यथा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

हाउसिंग मार्केट के हितधारकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, इसे दुरुपयोग के खिलाफ एक चेतावनी और संभावित घर खरीदारों के लिए नियामक उपायों की प्रभावशीलता का प्रमाण माना है।
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