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07 अग. 2026
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टैंगलर उच्च न्यायालय ने कहा, राज्य की वित्तीय स्थिति पूरी समझे बिना फंड जारी नहीं कर सकता
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / iMahesh
राजनीति

टैंगलर उच्च न्यायालय ने कहा, राज्य की वित्तीय स्थिति पूरी समझे बिना फंड जारी नहीं कर सकता

✍️ The Times of India 🗓 06 अग. 2026, 05:03 AM 👁 7
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टैंगलर उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति की पूरी जानकारी के बिना फंड जारी करने का आदेश नहीं दे सकता।

टैंगलर उच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य की वित्तीय स्थिति की पूरी समझ के बिना वह फंड जारी करने का आदेश नहीं दे सकता। यह निर्णय एक याचिका के जवाब में आया था, जिसमें राज्य कार्यक्रम के लिए फंड जारी करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने जोर दिया कि पैसे जारी करने का कोई भी आदेश पूरी वित्तीय दस्तावेज़ीकरण और पारदर्शिता पर आधारित होना चाहिए। इस फैसले से राज्य शासन में वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका स्पष्ट होती है।
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