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राजनीति
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने ए.वी. रंजनाथ को तुरंत हटाने का निर्देश दिया
✍️ Telangana Today
🗓 27 जुल. 2026, 05:34 PM
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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आज जारी आदेश में केंद्रीय सचिवालय को हैदराबाद के ए.वी. रंजनाथ को तुरंत हटाने का निर्देश दिया।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आज एक आदेश जारी किया जिसमें केंद्रीय सचिवालय को हैदराबाद के ए.वी. रंजनाथ को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया। यह निर्देश एक याचिका के जवाब में जारी किया गया, हालांकि आदेश के विशिष्ट कारणों का खुलासा नहीं किया गया। ए.वी. रंजनाथ हैदराबाद के HYDRAA कमिश्नर के रूप में कार्यरत हैं।
न्यायालय के आदेश के अनुसार केंद्रीय सचिवालय को बिना किसी देरी के कार्यवाही करनी है, ताकि नए कमिश्नर को जिम्मेदारियों का सुचारू हस्तांतरण हो सके। नियुक्ति के लिए किसी भी उम्मीदवार या समयसीमा के बारे में अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
यह निर्णय प्रशासनिक नियुक्तियों में न्यायालय के हस्तक्षेप के अधिकार को दर्शाता है और यह भी बताता है कि हैदराबाद जैसे बड़े शहर में शासन की निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण है।
न्यायालय के आदेश के अनुसार केंद्रीय सचिवालय को बिना किसी देरी के कार्यवाही करनी है, ताकि नए कमिश्नर को जिम्मेदारियों का सुचारू हस्तांतरण हो सके। नियुक्ति के लिए किसी भी उम्मीदवार या समयसीमा के बारे में अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
यह निर्णय प्रशासनिक नियुक्तियों में न्यायालय के हस्तक्षेप के अधिकार को दर्शाता है और यह भी बताता है कि हैदराबाद जैसे बड़े शहर में शासन की निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण है।